आज दिनांक 39/6 /2020 को ब्लॉक पतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी के द्वारा साझा प्रयास के माध्यम से आशा व आशा संगिनी की बैठक में कार्यक्रम अधिकारी सुषमा शुक्ला ने सुरक्षित गर्व समापन के विषय में चर्चा की जिसमें अधीक्षक डॉ नीरज सचान बीपीएम अनूप कुमार बीसीपीएम शिवकुमारी साथी 20 आशा व आशा संगिनी के साथ कोविड-19से कैसे बचाव करें साथ ही मार्क्स का प्रयोग जरूर करें 6 फीट की दूरी बनाए रखें और sanitizerका प्रयोग करें इसी के साथ ही सुरक्षित गर्व समापनके विषयों पर भी बात हुई जिसमें सुरक्षित का समापन कब कहां कैसे कराया जा सकता है इस पर चर्चा हुई 20 सप्ताह तक गर्भ समापन कानूनी रूप से कानूनन वैध है और यह महिला का अधिकार है जो किसी भी समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर महिला यह सेवा ले सकती है किन्हीं चार परिस्थितियों में सुरक्षित गर्व समापन कराया जा सकता है.
1. 20 सप्ताह तक का गर्भ समापन कानूनी वैध है.
2. बलात्कार द्वारा गर्भ ठहरने पर
3. मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की संभावना या गर्भवती को जान का खतरा होने पर.
4. पति पत्नी द्वारा इस्तेमाल किए गए गर्भनिरोधक साधनों के विफल होने पर कानूनी रूप से गर्ल समापन सेवाएं ली जा सकती है
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